
हेग/नई दिल्ली। पाकिस्तान में बंदी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव को वहां की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने स्थगन लगा दिया है। न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान को अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं देनी चाहिये।
आईसीजे के अध्यक्ष ने कहा कि आईसीजे की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने का फैसला एक मत से लिया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि जिन परिस्थितियों में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया है वह विवादित हैं। भारत को वियना संधि के मुताबिक दूतावास से संपर्क की इजाजत दी जानी चाहिये।
न्आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दया याचिका के लिये दी गयी 150 दिन की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है जो यह संकेत देती है कि इसके फौरन बाद फांसी दी जा सकती है।